छत्तीसगढ़ में पहली बार मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरुरी
छत्तीसगढ़ में 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
छत्तीसगढ़ में 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP लगाना अनिवार्य
राज्य में दो कंपनियां करेंगी HSRP इंस्टॉलेशन
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी प्रकार के मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन मालिकों को इसे लगवाने के लिए 120 दिनों का समय दिया गया है।
परिवहन विभाग ने दो कंपनियों - मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को HSRP लगाने के लिए अधिकृत किया है। यह प्रक्रिया महानदी मंत्रालय भवन में आयोजित बैठक में परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में तय की गई।
जोन के आधार पर बंटे आरटीओ कार्यालय
परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा है
जोन-ए: रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, बेमेतरा सहित 14 कार्यालय।
ज़िम्मेदारी: मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड।
जोन-बी: रायगढ़, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, कांकेर, जगदलपुर सहित 13 कार्यालय।
ज़िम्मेदारी: मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड।
HSRP इंस्टॉलेशन शुल्क
वाहन श्रेणी के आधार पर जीएसटी सहित दरें निर्धारित की गई हैं
टू-व्हीलर: ₹365.80
थ्री-व्हीलर: ₹427.16
लाइट मोटर व्हीकल: ₹656.08
पैसेंजर कार: ₹705.64
ऑटोमोबाइल डीलर प्रत्येक इंस्टॉलेशन के लिए ₹100 अतिरिक्त शुल्क लेंगे।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के दिशा-निर्देशों के अनुसार HSRP लगाना अनिवार्य है। इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। नकली या अनधिकृत नंबर प्लेट का उपयोग करने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
HSRP की विशेषताएं
एल्युमीनियम निर्मित प्लेट।
अशोक चक्र का नीला होलोग्राम।
10-अंकीय यूनिक पहचान संख्या।
वेबसाइट पर HSRP के लिए आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है।
HSRP न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि नियमों का पालन न करने पर जुर्माने से बचने के लिए इसे लगवाना आवश्यक है। वाहन स्वामी समयसीमा का पालन करें और डिजिटल मोड से भुगतान करें।
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