Cheque Bounce होने पर आरोपी को 6 महीने की जेल:1 लाख लगा जुर्माना, राशि नहीं लौटाने पर 6 महीने काटनी होगी एक्ट्रा सजा

Cheque Bounce Raipur News : रायपुर कोर्ट में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में न्यायाधीश सुरेश टोप्पो ने आरोपी शंकर लाल तल्हड़​​​​​ को दोषी पाते हुए 6 महीने के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, एक लाख रुपए प्रतिकर की राशि से परिवादी को देने का आदेश दिया है।

Jan 17, 2025 - 12:50
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Cheque Bounce होने पर आरोपी को 6 महीने की जेल:1 लाख लगा जुर्माना, राशि नहीं लौटाने पर 6 महीने काटनी होगी एक्ट्रा सजा

Cheque Bounce Raipur News :  रायपुर कोर्ट में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में न्यायाधीश सुरेश टोप्पो ने आरोपी शंकर लाल तल्हड़​​​​​ को दोषी पाते हुए 6 महीने के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, एक लाख रुपए प्रतिकर की राशि से परिवादी को देने का आदेश दिया है।


Cheque Bounce Raipur News: रायपुर। नेशनल फुटवेयर के संचालक शंकर लाल तल्हड़ को चेक बाउंस के मामले में रायपुर की न्यायिक अदालत ने दोषी ठहराते हुए 6 माह के साधारण कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमान सुरेश टोप्पो द्वारा पारित किया गया। जुर्माने की राशि यदि पीड़ित को अदा नहीं की जाती है तो अभियुक्त को अतिरिक्त 3 माह की कारावास भी भुगतनी होगी।

मामले की पृष्ठभूमि

परिवादी योगेश कुमार गेलानी ने अभियुक्त शंकर लाल तल्हड़, जो नेशनल फुटवेयर के प्रोप्राइटर हैं, को एक लाख रुपये उधार दिए थे। जब योगेश ने उक्त राशि वापस मांगी, तो अभियुक्त शंकर लाल ने उन्हें एक चेक प्रदान किया। यह चेक अपर्याप्त राशि के कारण बैंक द्वारा अनादरित (डिसऑनर) कर दिया गया। इसके बाद योगेश कुमार गेलानी ने अपने अधिवक्ता राजेश कुमार भावनानी के माध्यम से अभियुक्त को नोटिस भेजा, परंतु अभियुक्त ने राशि अदा नहीं की। इस पर योगेश ने न्यायालय में धारा 138 (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के अंतर्गत परिवाद दर्ज किया।

अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्य : Cheque Bounce Raipur News:

शंकर लाल तल्हड़ ने अदालत में उपस्थित होकर अपनी जमानत करवाई। न्यायालय में परिवादी के साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिया गया। इसके साथ ही बैंक के गवाहों की गवाही भी दर्ज की गई। न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमान सुरेश टोप्पो ने मामले की संपूर्ण विवेचना करते हुए सभी साक्ष्यों और बयानों का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि शंकर लाल द्वारा दिए गए चेक की राशि अपर्याप्त होने के कारण उसे अनादरित किया गया था।

अभियोजन पक्ष ने बैंक से प्राप्त रिकॉर्ड और न्यायिक दृष्टांतों का हवाला देते हुए शंकर लाल तल्हड़ को दोषी ठहराया। इसके पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की यह राशि परिवादी योगेश कुमार गेलानी को प्रदान की जाएगी। यदि यह राशि अदा नहीं की जाती, तो अभियुक्त को 3 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य:

  1.  अभियुक्त: शंकर लाल तल्हड़ (प्रोप्राइटर, नेशनल फुटवेयर)
       
  2. परिवादी: योगेश कुमार गेलानी
       
  3. राशि: 1 लाख रुपये उधार
       
  4. दोष: चेक बाउंस सजा: 6 माह का साधारण कारावास, 1 लाख रुपये जुर्माना
       
  5. अतिरिक्त सजा: जुर्माना न चुकाने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास

यह मामला व्यापारिक लेनदेन में भरोसे की कमी और चेक बाउंस मामलों में कानूनी प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाता है।

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