छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: रायपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी

रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर, बाकी नगरीय निकायों और  जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

Jan 21, 2025 - 00:14
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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: रायपुर में धारा 163 लागू, बिना अनुमति के अधिकारी-कर्मचारी नहीं ले सकेंगे छुट्टी
रायपुर जिले के नगर पालिक निगम रायपुर, बाकी नगरीय निकायों और  जनपद पंचायतों में भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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