छत्तीसगढ़ में फीस अधिनियम केवल कागजों में जिंदा, स्कूलों में अभिभावकों को लूटने की तैयारी शुरू

छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां शैक्षणिक संस्थाओं का शुल्क तय करने और उसे नियंत्रित रखने के लिए फीस विनियमन अधिनियम कानून 2020 लागू है। इस एक्ट के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं सहित निजी स्कूलों को नियमों के दायरे में लाया गया है।

Mar 26, 2025 - 11:39
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छत्तीसगढ़ में फीस अधिनियम केवल कागजों में जिंदा, स्कूलों में अभिभावकों को लूटने की तैयारी शुरू
छत्तीसगढ़ उन चुनिंदा राज्यों में है, जहां शैक्षणिक संस्थाओं का शुल्क तय करने और उसे नियंत्रित रखने के लिए फीस विनियमन अधिनियम कानून 2020 लागू है। इस एक्ट के तहत विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं सहित निजी स्कूलों को नियमों के दायरे में लाया गया है।

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