CG: हाईकोर्ट ने रद्द किया बहू को सास को भरण-पोषण देने का आदेश, कहा- अनुकंपा नियुक्ति मृतक की संपत्ति नहीं

बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक की संपत्ति नहीं है, इसलिए बहू को सास को भरण-पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मनेंद्रगढ़ फैमिली कोर्ट के 10 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

May 29, 2025 - 09:54
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CG: हाईकोर्ट ने रद्द किया बहू को सास को भरण-पोषण देने का आदेश, कहा- अनुकंपा नियुक्ति मृतक की संपत्ति नहीं
बिलासपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक की संपत्ति नहीं है, इसलिए बहू को सास को भरण-पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मनेंद्रगढ़ फैमिली कोर्ट के 10 हजार रुपये मासिक भरण-पोषण के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया।

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