छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी, सभी याचिकाओं को कोर्ट ने किया खारिज
शैक्षणिक कार्य के लिए बीएड या फिर डीएलएड की अनिवार्यता रखी गई है। प्रशासनिक पद के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य शासन द्वारा पदोन्नति के लिए तय किए गए मापदंडों व नियमों को सही ठहराया है।
शैक्षणिक कार्य के लिए बीएड या फिर डीएलएड की अनिवार्यता रखी गई है। प्रशासनिक पद के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य शासन द्वारा पदोन्नति के लिए तय किए गए मापदंडों व नियमों को सही ठहराया है। What's Your Reaction?


