CG Traffic Rules: परिवहन विभाग का अहम फैसला, अब 90 दिन में कोर्ट में पेश हो जाएगा ई-चालान, इस तरह होगी व्यवस्था

Chhattisgarh Traffic Rules: छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने अहम फैसला लेते हुए कोर्ट में ई-चालान पेश करने के समय को कम कर दिया है। विभाग के इस फैसले के बाद अब राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान 90 दिन के भीतर ही कोर्ट में ऑनलाइन पेश हो जाएगा। पहले इसकी अवधि 150 दिन की थी।

Jul 2, 2025 - 07:31
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CG Traffic Rules: परिवहन विभाग का अहम फैसला, अब 90 दिन में कोर्ट में पेश हो जाएगा ई-चालान, इस तरह होगी व्यवस्था
Chhattisgarh Traffic Rules: छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने अहम फैसला लेते हुए कोर्ट में ई-चालान पेश करने के समय को कम कर दिया है। विभाग के इस फैसले के बाद अब राज्य में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का ई-चालान 90 दिन के भीतर ही कोर्ट में ऑनलाइन पेश हो जाएगा। पहले इसकी अवधि 150 दिन की थी।

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