रायगढ़ में नाले-नालियों पर अतिक्रमण:48 व्यवसायियों को निगम का नोटिस; अवैध कब्जा नहीं हटाने पर की जाएगी कार्रवाई

रायगढ़ जिले में नाले-नालियों पर अतिक्रमण करने वाले 48 व्यवसायियों को निगम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल, रामनिवास टॉकीज रोड समेत आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक व्यापारियों ने नाले के ऊपर ही अवैध कब्जा बना लिया था। जिससे पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था, इससे बारिश का पानी सड़कों पर भरा रहता था। साथ ही नालियों की साफ-सफाई भी नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए निगम ने 15 जुलाई को कार्रवाई की। नोटिस में कहा गया है कि अवैध निर्माण समय पर नहीं हटाया गया तो निगम बिना अनुमति कार्रवाई करेगा। निरीक्षण के बाद निगम का नोटिस पिछले दिनों तेज बारिश के बारिश के बाद शहर के कई सड़कों पर नालियों का गंदा पानी आ गया। जहां पूर्व में नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि नाले-नालियों पर अतिक्रमण है और इसी वजह से नालियों की ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाती है। जिसके बाद निगम आयुक्त ने नाले-नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके पहले 23 और 15 जुलाई को 28 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है। इससे बारिश होने पर जल भराव की समस्या आती है। साथ ही अवैध निर्माण के कारण नाली की नियमित सफाई भी संभव नहीं हो पा रही है। यह नगर पालिका निगम अधिनियमों का उल्लंघन है। जल निकासी रास्ते पर बिना आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध है। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी ऐसे में नोटिस जारी होने के 3 दिनों के अंदर नाले में किए गए निर्माण से संबंधित अनुमति पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बिना अनुमति के अवैध रूप से उक्त निर्माण माना जाएगा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। खर्च को भी किया जाएगा वसूल नोटिस में स्पष्ट तौर पर निर्माण संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई है। दस्तावेज नहीं होने पर इसे अवैध अतिक्रमण निर्माण मानते हुए निगम द्वारा उसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें हुए खर्च को संबंधित व्यवसायियों से वसूल भी किए जाने की बात कही गई है। नाले-नालियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण इस संबंध में भवन अधिकारी सूरज देवांगन ने बताया कि रामनिवास टॉकीज रोड समेत आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक कई व्यवसायियों ने नालों ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। नालियों पर अतिक्रमण करने वाले 48 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय में वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर नालियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

Jul 16, 2025 - 09:40
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रायगढ़ में नाले-नालियों पर अतिक्रमण:48 व्यवसायियों को निगम का नोटिस; अवैध कब्जा नहीं हटाने पर की जाएगी कार्रवाई
रायगढ़ जिले में नाले-नालियों पर अतिक्रमण करने वाले 48 व्यवसायियों को निगम ने नोटिस जारी कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल, रामनिवास टॉकीज रोड समेत आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक व्यापारियों ने नाले के ऊपर ही अवैध कब्जा बना लिया था। जिससे पानी जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था, इससे बारिश का पानी सड़कों पर भरा रहता था। साथ ही नालियों की साफ-सफाई भी नहीं हो पाती है। इसे देखते हुए निगम ने 15 जुलाई को कार्रवाई की। नोटिस में कहा गया है कि अवैध निर्माण समय पर नहीं हटाया गया तो निगम बिना अनुमति कार्रवाई करेगा। निरीक्षण के बाद निगम का नोटिस पिछले दिनों तेज बारिश के बारिश के बाद शहर के कई सड़कों पर नालियों का गंदा पानी आ गया। जहां पूर्व में नगर निगम आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि नाले-नालियों पर अतिक्रमण है और इसी वजह से नालियों की ठीक तरह से सफाई नहीं हो पाती है। जिसके बाद निगम आयुक्त ने नाले-नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले व्यवसायियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसके पहले 23 और 15 जुलाई को 28 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है। इससे बारिश होने पर जल भराव की समस्या आती है। साथ ही अवैध निर्माण के कारण नाली की नियमित सफाई भी संभव नहीं हो पा रही है। यह नगर पालिका निगम अधिनियमों का उल्लंघन है। जल निकासी रास्ते पर बिना आयुक्त की पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी निर्माण अवैध है। अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी ऐसे में नोटिस जारी होने के 3 दिनों के अंदर नाले में किए गए निर्माण से संबंधित अनुमति पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर बिना अनुमति के अवैध रूप से उक्त निर्माण माना जाएगा और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। खर्च को भी किया जाएगा वसूल नोटिस में स्पष्ट तौर पर निर्माण संबंधित अनुमति दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई है। दस्तावेज नहीं होने पर इसे अवैध अतिक्रमण निर्माण मानते हुए निगम द्वारा उसे तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। जिसमें हुए खर्च को संबंधित व्यवसायियों से वसूल भी किए जाने की बात कही गई है। नाले-नालियों से हटाया जाएगा अतिक्रमण इस संबंध में भवन अधिकारी सूरज देवांगन ने बताया कि रामनिवास टॉकीज रोड समेत आरओबी रेलवे ट्रैक से लेकर सुभाष चौक तक कई व्यवसायियों ने नालों ऊपर अतिक्रमण कर रखा है। नालियों पर अतिक्रमण करने वाले 48 व्यवसायियों को नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित समय में वैध दस्तावेज पेश नहीं करने पर नालियों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

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