बलरामपुर रामानुजगंज: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, 23 अप्रैल 2017 का है मामला
बलरामपुर रामानुजगंज जिले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति ने थाना पस्ता धारा 376, 506, 392 के तहत दर्ज मामले में आरोपी अमर साय प्रजापति ग्राम झींगो को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया।
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