छात्राओं से छेड़छाड़ और Bad Touch करने वाले शिक्षक को Chhattisgarh HC से नहीं मिली राहत, सजा बरकरार

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ बैड टच के आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में फास्ट-ट्रैक पाक्सो अदालत का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि शिक्षक का पद जिम्मेदारी और विश्वास का होता है।

Aug 29, 2025 - 08:18
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छात्राओं से छेड़छाड़ और Bad Touch करने वाले शिक्षक को Chhattisgarh HC से नहीं मिली राहत, सजा बरकरार
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ बैड टच के आरोपी शिक्षक की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में फास्ट-ट्रैक पाक्सो अदालत का फैसला बरकरार रखा है। साथ ही अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि शिक्षक का पद जिम्मेदारी और विश्वास का होता है।

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