Scrap Policy News: शासकीय स्क्रैप सेंटर में 2 साल में 1000 वाहन नहीं हुए स्क्रैप

3 अक्टूबर 2023 को ग्राम धनेली में स्क्रैप सेंटर खोला गया है, लेकिन 2 साल बाद भी 1000 वाहन भी स्क्रैप नहीं हुए हैं

Aug 29, 2025 - 08:19
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Scrap Policy News: शासकीय स्क्रैप सेंटर में 2 साल में 1000 वाहन नहीं हुए स्क्रैप

छत्तीसगढ़ में स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद भी सडक़ों पर कंडम वाहन दौड़ रहे हैं। इसके कारण प्रदूषण के साथ ही सडक़ हादसे भी बढ़ रहे हैं। सख्ती से जांच नहीं होने के कारण वाहनों का सड़कों के साथ ही फैक्टि्रयों में संचालन किया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2023 को ग्राम धनेली में स्क्रैप सेंटर खोला गया है, लेकिन 2 साल बाद भी 1000 वाहन भी स्क्रैप नहीं हुए हैं जबकि अप्रैल 2021 में लागू की गई स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 10 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल वाहन और 15 साल से पुराने निजी वाहनों का अनिवार्य रूप से फिटनेस जांच एवं दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसका पालन नहीं करने पर वाहन की क्षमता के अनुसार 5000 रुपए जुर्माना से लेकर वाहन सीज करने का नियम है। लेकिन कंडम होने के बाद भी वाहन मालिक उसे चला रहे हैं।

छूट मिलेगी

शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर में वाहन स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पुरानी गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू से नई गाड़ी खरीदते समय एक्स शोरूम प्राइस पर 5 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा नए वाहन पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। नियमानुसार निजी वाहन के लिए 25 फीसदी और कॉमर्शियल वाहन पर 15 फीसदी तक का रोड टैक्स छूट का प्रावधान किया गया है। जहां वाहन को स्क्रैप कराने पर उसका मूल्यांकन कर पुराने वाहन की कीमत भी मिलेगी।

यह है नियम

नई यात्री बस और कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों को खरीदी करने के बाद फिटनेस जांच में 2 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद प्रथम 8 वर्ष तक दो-दो वर्ष और उसके बाद प्रतिवर्ष फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है। वहीं दो पहिया और निजी चार पहिया वाहनों को नियमानुसार 15 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। निर्धारित अवधि के बाद उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन के साथ ही फिटनेस जांच कराना अनिवार्य है।

इसलिए जरूरत

सड़कों पर दौड़ रहे कंडम वाहनों से हादसा होने की आशंका बनी रहती है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहन को चलाने से हादसा होने पर किसी भी संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही बीमा का लाभ भी नहीं मिलेगा। जांच के दौरान पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ सीज करने का प्रावधान किया गया है।

इस तरह से करें आवेदन

वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए पंजीकृत करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://vscrap.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन करने पर वाहन के दस्तावेजी साक्ष्य आरसी और वाहन खरीदी का रसीद लेकर धनेली स्थित स्क्रैप सेंटर जाना पडे़गा।

फिटनेस अनिवार्य

15 साल के ज्यादा पुराने वाहनों को फिटनेस कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जांच के दौरान पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई और सीज करने का प्रावधान है। इससे बचने के लिए स्वैच्छिक स्क्रैप पॉलिसी लागू की गई है। जहां वाहनों को स्क्रैप कराने पर उसकी कीमत के साथ ही नए वाहन खरीदने पर छूट का प्रावधान किया गया है।
एस प्रकाश सचिव परिवहन विभाग

एचएसआरपी से चिन्हांकित होंगे वाहन

1 अप्रैल 2019 के पहले की वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी)लगाया जाना है। इसके लिए 1 सितंबर तक डेडलाइन तय की गई है। निर्धारित अवधि के साथ राज्य पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एचएसआरपी नहीं लगाने वाले वाहनों की कुल संख्या चिन्हांकित होगी। इससे एक तरफ नंबर प्लेट नहीं लगाने को लेकर आ रही समस्या और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का ब्यौरा मिलने पर पता चलेगा कि सड़कों पर कुल कितने कंडम वाहन चल रहे हैं।

फैक्ट फाइल

राज्य में कुल वाहन 70 लाख
कंडम वाहनों की संख्या करीब 4 लाख

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