बड़ी खुशखबरी: फ्लैट्स के दाम घटेंगे… किफायती जन आवास योजना में नए नियम लागू, अवैध प्लाटिंग पर भी लगेगी लगाम
CG News: अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना-2025 के लिए दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
CG News: अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास योजना-2025 के लिए दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उद्देश्य यह है कि सस्ती कीमत पर आम आदमी को टीएनसी, रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी में रहने का मौका मिले, वहीं अवैध प्लाटिंग, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर लगाम लगाया जा सके। 24 जून 2025 के बाद राज्य सरकार ने सितंबर में दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें कई जरूरी बदलाव किए गए हैं।
सस्ती कीमत पर लोगों को व्यवस्थित कॉलोनी में रहने की सुविधा मिले इसलिए 15 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस की जमीन छोडऩे की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, वहीं सड़कों की चौड़ाई में भी रियायत दी गई है। शहर की खूबसूरती न बिगड़े इसलिए किफायती जन आवास योजना में कई नियम व शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज के मुताबिक छत्तीसगढ़ किफायती जन आवास नियम-2025 लागू कर दी गई है।
20 से 25% कम होगी कीमतें
रियल एस्टेट डवलपर्स के मुताबिक, इस नोटिफिकेशन के बाद 2 से 10 एकड़ में टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनियों की कीमतें 20 से 25 प्रतिशत तक कम होंगी। उदाहरण के तौर पर 1000 रुपये प्रति वर्गफीट में मिलने वाली जमीन अब 750 रुपये प्रति वर्गफीट होगी, वहीं 1500 रुपये प्रति वर्गफीट में मिलने वाली जमीन की कीमतें 1125 रुपये प्रतिवर्ग हो सकती हैं। रियल एस्टेट डवलपर्स व छूट के आधार पर कीमतें और कम हो सकती हैं।
CG News: दो से 10 एकड़ में योजना
राज्य सरकार ने दो से 10 एकड़ भूखंड में इस योजना की लांचिंग की है। इससे पहले नोटिफिकेशन में 3.25 एकड़ भूमि क्षेत्रफल की अनिवार्यता रखी गई थी। राजधानी के रियल एस्टेट डवलपर्स अमित जैन ने बताया कि राज्य सरकार की इस योजना से अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगेगा। साथ ही सुव्यस्थित, रेरा, टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी में भूखंडों और फ्लैट्स की कीमतें भी कम होंगी।
किफायती जन आवास योजना में अब यह नया नियम
- कॉलोनी विकास के लिए न्यूनतम 2 एकड़ से 10 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल
- कॉलोनी में पहुंच मार्ग के लिए 7.50 मीटर मार्ग की चौड़ाई जरूरत।
- कॉलोनी के भीतर पहुंच मार्ग के लिए 7.50 मीटर मार्ग की चौड़ाई
- औद्योगिक भूमि पर कामगारों के लिए डोरमेट्री, रहवासी क्वार्टर बनाने की अनुमति
योजना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
- प्रति एकड़ 25 से 45 की संख्या में ही प्लाटिंग कर सकेंगे।
- व्यवसायिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 3 प्रतिशत की अनिवार्यता।
- बहुमंजिला इमारतों के लिए भवनों का आकार-90 वर्गमीटर
- बहुमंजिला इमारतों के लिए अधिकतम ऊंचाई- 12 मीटर (स्टील्स पार्किंग को छोड़कर)
- ग्राउंड कवरेज 70 प्रतिशत, औद्योगिक भूमि में (50 प्रतिशत)
- बहुमंजिला इमारतों में अधिकतम तलों की संख्या- जी प्लस 5
(नोट- शेष प्रावधान छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम-1984 के अनुसार लागू होंगे)
पहले नोटिफिकेशन में क्या था नियम
- कॉलोनी विकास के लिए 3.25 एकड़ क्षेत्रफल की अनिवार्यता थी।
- कॉलोनी में पहुंच मार्ग के लिए 9 मीटर की जरूरत बताई गई थी।
- इसी तरह कॉलोनी के भीतर भी 9 मीटर की अनिवार्यता रखी गई थी।
- औद्योगिक भूमि पर कामगारों के निवास के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
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