CG News: विद्युत कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, अनिश्चितकालीन धरने की दी चेतावनी, जानें मामला…
CG News: प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 16 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए नया नियम अधिसूचित किया जाए।
CG News: छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी पदोन्नति में आरक्षण को लेकर नाराज हैं। शुक्रवार को डंगनिया मुख्यालय गेट के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत नियम लागू कर रही है, जिससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वरिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति में वंचित किया जा रहा है।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वे 10 मार्च को क्षेत्रीय और मुख्यालय स्तर पर सामूहिक अवकाश लेकर विरोध करेंगे। इसके बाद भी समाधान नहीं हुआ तो 17 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
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CG News: क्या है कर्मचारियों की मांग?
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि 16 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए नया नियम अधिसूचित किया जाए। इसके लिए सरकार ने पिंगुआ कमेटी का गठन भी किया है। इसके बावजूद, विद्युत कंपनी बिना सरकार की अनुमति के सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को काल्पनिक वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दे रही है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है।
पदोन्नति आदेश जारी
CG News: कर्मचारियों का आरोप है कि 2004 से प्रभावी वरिष्ठता सूची का संशोधन कर सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति दी जा रही है, जबकि वरिष्ठ अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाईकोर्ट का आदेश भविष्य के लिए प्रभावी था, लेकिन इसे 2004 से लागू कर गलत तरीके से पदोन्नति आदेश जारी किए गए हैं।
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