HSRP Number Plate: चालान से बचना है तो आज ही लगाए गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो कटेगा इतने हजार का चालान
HSRP Number Plate: प्रदेशभर में हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट( एचएसआरपी) की बुधवार से जांच होगी। वाहनों में इसे नहीं लगाने वालों पर 500 से 10000 रुपए का चालान वसूल किया जाएगा।

HSRP Number Plate: प्रदेशभर में हाई सेक्योरिटी नंबर प्लेट( एचएसआरपी) की बुधवार से जांच होगी। वाहनों में इसे नहीं लगाने वालों पर 500 से 10000 रुपए का चालान वसूल किया जाएगा। इसके लिए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग अभियान चलाकर वाहनों की जांच करेगी। 1 अप्रैल 2019 के पहले की वाहनों में इसे अनिवार्य रूप से इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होगी।
धारा 192 के तरह एचएसआरपी नहीं होने और बिना फिटनेस वाली वाहनों को अपंजीकृत माना जाएगा। निजी वाहन 15 साल पुराने होने पर पहले वाहन मालिक को फिटनेस जांच कराना होगा। इसके बगैर एचएसआरपी प्लेट के लिए पंजीयन नहीं होगा। उक्त वाहनों को धारा 177 के तहत अपंजीकृत मानते हुए 5000 जुर्माना वसूल किया जाएगा।
1 लाख ने किया आवेदन
प्रदेश में 2019 के पहले की 85000 वाहनों में एचएसआरपी लगाए जा चुके हैं। वहीं 1 लाख वाहनों में इसे लगाने के लिए पंजीयन कराया गया है। लेकिन, अब भी करीब 30 लाख वाहनों में इसे लगाया जाना है।
एचएसआरपी का शुल्क
दोपहिया, ट्रैक्टर और ट्रेलर का शुल्क जीएसटी सहित 365.80 रुपए, तीन पहिया के लिए 427.16, हल्की मोटरयान, पैसेंजर कार के लिए 656.08 और 705.64 रुपए निर्धारित किया गया है। साथ ही सभी भुगतान डिजिटल मोड माध्यम से किए जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलरों द्वारा एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिह्न प्रत्येक इंस्टालेशन के लिए 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज के साथ लगाया जाना है।
नंबर प्लेट अनिवार्य
राज्य पुलिस और परिवहन विभाग एचएसआरपी की सड़कों पर जांच करेगी। नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना वसूल किया जाएगा। डी रविशंकर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त – एस प्रकाश, सचिव परिवहन विभाग
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