छत्तीसगढ़ रेरा की सख्त हिदायत: घर खरीदते समय रहें सतर्क, कार्पेट एरिया पर ही वैध है फ्लैट-अपार्टमेंट की बिक्री
छत्तीसगढ़ रेरा ने सख्त हिदायत दी है। घर या फ्लैट खरीदने वाले लोगों को अब सतर्क रहना चाहिए। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी फ्लैट की बिक्री केवल 'कार्पेट एरिया' के आधार पर ही की जा सकती है।

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