CG: बिलासपुर हाईकोर्ट ने ट्रांसमिशन टावर निर्माण पर रोक से किया इनकार, मुआवजा देने का आदेश
बिलासपुर हाईकोर्ट ने जांजगीर के किसान की याचिका खारिज कर बिजली ट्रांसमिशन टावर निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया, क्योंकि यह सार्वजनिक हित में है। कोर्ट ने 60 दिनों में मुआवजा देने का निर्देश दिया।

What's Your Reaction?






