Ambikapur-Bilaspur NH होगी फोरलेन, 50-50 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन की खरीद-ब्रिकी पर लगा प्रतिबंध

Four land road: राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के प्रस्तावित फोर लेन वर्क के लिए प्रभावित भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध

Sep 7, 2026 - 18:48
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Ambikapur-Bilaspur NH होगी फोरलेन, 50-50 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन की खरीद-ब्रिकी पर लगा प्रतिबंध

अंबिकापुर। अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे-130 (कटघोरा-शिवनगर-अंबिकापुर) के उन्नयन तथा फोर-लेन का काम प्रस्तावित है। अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर से कटघोरा तक फोरलेन है। यहां से अंबिकापुर तक टू लेन है। इसे फोरलेन किया जाना है। इस कार्य के लिए सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाली भूमि के अधिग्रहण (Land acquisition) की कार्यवाही की जा रही है। परियोजना के सुचारू एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा फोर लेन मार्ग के रिअलाइनमेंट भाग से प्रभावित भूमि की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद कोई भी व्यक्ति प्रस्तावित फोरलेन के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर के दायरे में आने वाली भूमि की खरीद-बिक्री या हस्तांतरण नहीं कर सकेगा।

बता दें कि भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान प्रभावित भूमि की लगातार खरीद-ब्रिकी, नामांतरण एवं विभाजन होने से मुआवजा निर्धारण, स्वामित्व सत्यापन तथा हिस्सेदारी के निर्धारण में अनावश्यक रूप से परेशानी खड़ी होने की संभावनाएं रहती हैं। इससे प्रस्तावित प्रोजेक्ट में बाधा आने के साथ ही निर्माण कार्य में देरी हो सकती है।

इस कारण प्रभावित भूमि की स्थिति को यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित फोरलेन कटघोरा-अम्बिकापुर एनएच-130 (Katghora to Ambikapur) के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक की प्रभावित भूमि पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

सरगुजा जिले के लखनपुर तहसील के ग्राम लखनपुर, शिवपुर एवं भरतपुर से होकर गुजरने वाले प्रस्तावित फोरलेन एनएच-130 के रिअलाइनमेंट भाग में आने वाली मध्य रेखा के दोनों ओर 50-50 मीटर तक प्रभावित संपूर्ण भूमि की खरीद-बिक्री हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं भूमि व्यपवर्तन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगा।

Land compensation: मुआवजा बांटने में होगी आसानी

जमीन खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य प्रभावित भूमि के स्वामित्व एवं हिस्सेदारी में अनावश्यक परिवर्तन को रोकना तथा मुआवजा निर्धारण एवं भूमि अर्जन की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समय पर बनाना है। बता दें कि नेशनल हाइवे-130 परियोजना के अंतर्गत पूर्व में भी प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन एवं व्यपवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

पहले इन गांवों में लग चुका है प्रतिबंध

पूर्व में तहसील उदयपुर के ग्राम साल्ही, गुमगा, डाडग़ांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीपानी, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी एवं जजगा, तहसील लखनपुर के ग्राम अमगसी, अधला, जुड़वानी, केंवरा, कॅवरी, लहपटरा, रजपुरीकला एवं सिगीटाना और तहसील अंबिकापुर अंतर्गत आने वाले ग्राम भिट्टीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, साड़बार, सुन्दरपुर, उदयपुर एवं ढाब की भूमि के संबंध में भी उक्त गतिविधियों पर प्रतिबंध (Ban on land buy and sell) लगाया जा चुका है।

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