CG News: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत खारिज, 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन मामले में है आरोपी
CG News: शराब घोटाले में फरार आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि उनके पक्षकार का शराब घोेटाले से कोई लेना-देना नहीं है।
CG News: शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस समय मामले की जांच चल रही है।
बता दें कि ईडी के विशेष न्यायाधीश अभियोजन और बचाव पक्ष का तर्क सुनने के बाद 25 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था। बचाव पक्ष ने जमानत आवेदन में बताया था कि शराब घोटाले में फरार आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के बयान के आधार पर चैतन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई। जबकि उनके पक्षकार का शराब घोेटाले से कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने बताया कि शराब घोटाले की अवैध वसूली की रकम चैतन्य के पास पहुंचती थी। वे करीब 1000 करोड़ रुपए के अवैध लेन-देन का मुख्य आरोपी हैं। जांच के दौरान इसके इनपुट मिलने पर ही 18 जुलाई 2025 को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में जेल भेजा गया है। वहीं, प्रकरण की जांच चल रही है।
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