CG News: छत्तीसगढ़ के सभी प्ले स्कूलों के लिए नए नियम लागू, तीन महीने में करना होगा अनिवार्य पंजीयन
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में संचालित सभी गैर-अनुदान प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित पीआईएल और प्रस्तावित प्ले स्कूल एक्ट के तहत तैयार किया गया है।
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