Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी को समाप्त कर स्थायी टैक्स व्यवस्था लागू की गई।

Jan 1, 2026 - 14:18
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Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे सिगरेट के दाम, इस तारीख से लागू होगी नई कीमत

Cigarette Prices: छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में सिगरेट के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने तंबाकू और सिगरेट पर नए टैक्स नियम लागू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रति हजार स्टिक तक निर्धारित की गई है।

यह टैक्स मौजूदा 40 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के अतिरिक्त लगेगा। वर्तमान में भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 प्रतिशत है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत के मानक से काफी कम है। सरकार का मानना है कि नई एक्साइज ड्यूटी इस अंतर को कम करने में मदद करेगी और तंबाकू से होने वाली हानियों को रोकने में सहायक होगी।

इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी को समाप्त कर स्थायी टैक्स व्यवस्था लागू की गई। नई एक्साइज ड्यूटी इसी संशोधित कानून के तहत लगाई जा रही है। इस फैसले के बाद सिगरेट की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे देश भर के करोड़ों स्मोकर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा, सिगरेट निर्माता कंपनियों जैसे आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडियाकी बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य अधिक टैक्स लगाकर तंबाकू के सेवन को कम करना और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को घटाना है। इस नई नीति से तंबाकू उत्पादों की खपत में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है, जो आख़िर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित होगी।

क्यों दाम बढ़ रहे हैं?

सरकार तंबाकू के उपयोग को कम करने और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खर्चों को घटाने के लिए टैक्स बढ़ाने का कदम उठा रही है। नया टैक्स ढांचा जीएसटी के अलावा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सेस लागू करता है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा।

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