रायपुर में रिश्वतखोरी के मामले में रिटायर्ड CMO और सब इंजीनियर दोषी, आरोपियों को 3-3 साल की सजा

ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अभनपुर नगर पंचायत के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सब इंजीनियर को दोषी पाया है। रिश्वत लेने के आरोप में दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

Feb 1, 2026 - 10:11
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रायपुर में रिश्वतखोरी के मामले में रिटायर्ड CMO और सब इंजीनियर दोषी, आरोपियों को 3-3 साल की सजा
ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में अभनपुर नगर पंचायत के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सब इंजीनियर को दोषी पाया है। रिश्वत लेने के आरोप में दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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