CG: किसी नाबालिग लड़की को 'आई लव यू' बोलना यौन उत्पीड़न नहीं, हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत खारिज की अपील
ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में युवक को बरी कर दिया, जिसे राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ आई लव यू कहने से यह नहीं माना जा सकता कि युवक की मंशा यौन थी।
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