New Rail Line: 278 KM लंबी नई रेल लाइन का काम शुरू! 34 गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक, आदेश जारी

New Rail Line: 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण के तहत रायपुर जिले के 34 गांव दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में अब यहां जमीन की खरीदी बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है…

Sep 21, 2025 - 07:43
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New Rail Line: 278 KM लंबी नई रेल लाइन का काम शुरू! 34 गांव की जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक, आदेश जारी

New Rail Line: खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना को लेकर काम शुरू हो गया है। ऐसे में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर रोक लगाई गई है। इसे लेकर आदेश भी जारी हो गया है। बता दें कि परियोजना के तहत 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसे लेकर अब जमीन की नपाई भी शुरू हो गई है। वहीं रेलवे लाइन के दायरे में आने वाले जमीन के मालिकों को नियमों का पालन करने की अपील शासन की ओर से की गई है।

New Rail Line: रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाले 34 गांव की जमीन की खरीदी-बिक्री पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने रोक लगा दी है। वहीं इस परियोजना के पूर्व आदेश में संशोधन किया गया है। ( New Rail Line ) इसमें प्रस्तावित 278 किलोमीटर लंबी 5वीं और 6वीं रेलवे लाइन के निर्माण कार्य के मद्देनजर पूर्व में जिले के 34 ग्रामों की जमीन पर निर्माण व हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई थीं।

सभी 34 गांवों पर लागू होगा आदेश

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के प्रस्ताव के आधार पर जारी पुराने रोक आदेश में संशोधन करते हुए, कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह ने 34 ग्रामों की भूमि के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2024 और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अंतर्गत भू-अर्जन प्रक्त्रिस्याओं से संबंधित मामलों के अनुपालन में जारी किया गया है।

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