बस-कंडक्टर ने की छेड़छाड़,शादी के बाद पति को किया परेशान:आदिवासी युवती की शिकायत पर 52 साल का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

बलरामपुर जिले में एक बस कंडक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की है। पीड़िता ने वाड्रफनगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2024 में पीड़िता कछिया से वाड्रफनगर तक विजय बस से यात्रा करती थी। 5 अप्रैल को बस कंडक्टर सत्यजीत राय ने कैलाशपुर के पास पीड़िता की सीट के बगल में बैठकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने विरोध किया और घर पर जानकारी दी। लेकिन लोक-लाज और आगामी विवाह के कारण उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। 26 अप्रैल 2024 को पीड़िता की शादी के बाद आरोपी ने उसके पति को फोन कर भ्रामक और अशोभनीय बातें बताईं। इससे दंपती के वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो गया। परेशान होकर पीड़िता ने 13 सितंबर 2025 को अपनी मां के साथ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354(क) IPC के साथ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(b)(i)(ii) के तहत मामला दर्ज किया। 14 सितंबर को 52 वर्षीय आरोपी सत्यजीत राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

Sep 14, 2025 - 14:46
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बस-कंडक्टर ने की छेड़छाड़,शादी के बाद पति को किया परेशान:आदिवासी युवती की शिकायत पर 52 साल का आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा
बलरामपुर जिले में एक बस कंडक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की है। पीड़िता ने वाड्रफनगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2024 में पीड़िता कछिया से वाड्रफनगर तक विजय बस से यात्रा करती थी। 5 अप्रैल को बस कंडक्टर सत्यजीत राय ने कैलाशपुर के पास पीड़िता की सीट के बगल में बैठकर उसके साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता ने विरोध किया और घर पर जानकारी दी। लेकिन लोक-लाज और आगामी विवाह के कारण उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। 26 अप्रैल 2024 को पीड़िता की शादी के बाद आरोपी ने उसके पति को फोन कर भ्रामक और अशोभनीय बातें बताईं। इससे दंपती के वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो गया। परेशान होकर पीड़िता ने 13 सितंबर 2025 को अपनी मां के साथ पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354(क) IPC के साथ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(b)(i)(ii) के तहत मामला दर्ज किया। 14 सितंबर को 52 वर्षीय आरोपी सत्यजीत राय को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

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