रायपुर: नाबालिग की फोटो और नंबर सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा भारी, आरोपी को 3 साल की सजा
Raipur Crime News: रायपुर में नाबालिग की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में आरोपी को अदालत ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
पॉक्सो विशेष न्यायालय का फैसला, पीड़िता को 1 लाख रुपये प्रतिकर राशि देने के आदेश
रायपुर। नाबालिग पीड़िता की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर अश्लील एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय रायपुर ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामले में थाना पुरानी बस्ती में प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 151/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 79, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की धारा 12 एवं 15 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस जांच में आरोपी रूपेश यादव (19 वर्ष), निवासी कुशालपुर, पुरानी बस्ती, रायपुर को गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा तकनीकी एवं दस्तावेजी साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
जांच के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी ने पीड़िता की फोटो और मोबाइल नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए थे तथा अश्लील एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सामग्री का प्रकाशन किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा सशक्त विवेचना कर आवश्यक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो), रायपुर ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाया और उसे 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को महिला पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत 1,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता (प्रतिकर राशि) प्रदान करने के आदेश भी पारित किए हैं।
रायपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में संवेदनशीलता, त्वरित जांच और प्रभावी न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
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